देश में COVID-19 की लहर के बीच, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से दूसरी बार पैसे निकालने की अनुमति दी है. दूसरे COVID-19 एडवांस को निकालने का प्रावधान और प्रक्रिया वही है जो पहले COVID-19 एडवांस में थी.
महामारी के बीच वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे ग्राहकों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है. ग्राहक ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.
इस प्रावधान के तहत, तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य के क्रेडिट के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है. सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
ईपीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ग्राहक के पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होना चाहिए और यूएएन नंबर को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोबाइल नंबर काम करने की स्थिति में होना चाहिए. यूएएन को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) होना चाहिए – आधार, स्थायी खाता संख्या (पैन) और बैंक विवरण जैसी जानकारी प्रस्तुत करके सत्यापित किया जाना चाहिए.
यहां COVID-19 महामारी का हवाला देते हुए EPF दावा ऑनलाइन शुरू करने के स्टेप्स बताये गए है.
Step 1: EPFO पोर्टल – unifiedportal-mem.epfindia.gov.in ओपन करे और UAN, पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.
Step 2: ‘online services’ पर जाएं और ‘claim’ अनुभाग चुनें.
Step 3: बैंक खाता संख्या सत्यापित करें.
Step 4: चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें.
Step 5: आपसे अग्रिम जमा करने का कारण पूछा जाएगा. कारण के रूप में ‘outbreak of pandemic’ चुनें.
Step 6: आधार-आधारित ओटीपी जनरेट करें. एक बार दावा संसाधित होने के बाद, इसे नियोक्ता (employer) को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा.
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